दोस्तों आज हम आपको अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में बताने जा रहे है। आर्टिकल के माध्यम से आपको यह बताएंगे कि आप किस प्रकार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हम अपने इस आर्टिकल के माध्यम से यह बताने जा रहे हैं कि आप को इस योजना का लाभ उठाने के लिए किन-किन कागजातों की जरूरत पड़ेगी। हम आपको यह भी बताएंगे कि आप किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसलिए हमारी इस जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए।
राजस्थान सरकार अपने राज्य के नवविवाहित दंपति जिन्होंने अंतरजातीय विवाह योजना के तहत शादी की है। उन्हें सहायता राशि प्रदान करने जा रही है। योजना के तहत अंतर जाति विवाह करने वाले नवविवाहित दंपति को राज्य सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योजना का एकमात्र मुख्य देश है यह है कि राज्य के सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहे। आपस में भाईचारे के साथ रहे बस इसी एकमात्र मुख्य देशो के कारण राजस्थान सरकार अंतरजातीय विवाह योजना को बढ़ावा दे रही है
Rajasthan Inter-caste Marriage Promotion Scheme
राजस्थान की सरकार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 5 लाख रूपये देने जा रही है। इस योजना का एकमात्र मुख्य उद्देश्य राजस्थान के नौजवानों को इंटर कास्ट मैरिज के लिए प्रोत्साहित करना है। अंतर्जातीय प्रोत्साहन योजना के तहत 5 लाख रूपय मै से 2.50 घर के सामान खरीदने के लिए दिए जाएंगे।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है? | What is Rajasthan Inter-caste Marriage Promotion Scheme
राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत की है इस योजना के तहत इंटर कास्ट मैरिज करने वाले दंपत्ति को ₹500000 की सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य यह है कि राजस्थान में अंतर जाति विवाह योजना को प्रोत्साहित मिले। अंतर जाति विवाह करने वाले दंपत्ति को समाज से कई प्रकार की मुश्किलें आती हैं। इसीलिए राजस्थान की सरकार अंतर जाति विवाह करने वाले दंपत्ति को 500000 रुपए की सहायता प्रदान करेगी इस योजना का उद्देश्य यह है कि राजस्थान में जात पात को बढ़ावा ना मिले।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना जैसा की आपको सभी पता ही है कि हमारे देश में अंतर जाति विवाह करने पर उन्हें विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़ता है। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने अंतरजातीय विवाह करने वाले विवाहित दंपतियों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इस योजना के शुरू हो जाने पर राज्य सरकार राज्य में इंटर कास्ट मैरिज करने के लिए युवाओं को प्रेरित करना चाहती है। ताकि राज्य में इंटर कास्ट मैरिज करने वाले नवविवाहित दंपति की संख्या में वृद्धि हो और साथ ही साथ राज्य में जात पात को कम करना यही एकमात्र मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार का है।
योजना का नाम | राजस्थान अंतर जाति विवाह योजना |
कब शुरू की गई | साल 2011 में |
किसके द्वारा शुरू की गई | मुख्यमंत्री द्वारा |
प्रोत्साहन राशि | 5 लाख रूपय |
योजना के पात्र | इंटर कास्ट मैरिज करने वाले |
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ | Benefits of inter-caste marriage promotion scheme
राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना प्रदेश के सभी लोगो के काफी उपयोगी है जो अन्य किसी धर्म जाति के बीच शादी करके एकता करना चाहते है इस योजना के द्वारा होने वाले लाभ कुछ इस प्रकार है –
- इस योजना के तहत नई दंपत्ति को घर बसाने के लिए राज्य सरकार मदद करेगी।
- राज्य सरकार इसके लिए 500000 वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- इस योजना से नए दंपत्तियों को अपना घर बचाने में किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े यही राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का प्रमुख लाभ है।
- राजस्थान में इंटर कास्ट मैरिज करने वाले युवाओं को डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत नवविवाहित दंपति को 2.50 लाख रुपए दिए जाते हैं।
- राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए राशि
- नव दंपत्ति का सुखद जीवन यापन हो सके इसके लिए राज्य सरकार ₹500000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- नवदंपति के खाते में 8 वर्ष के लिए फिक्स डिपाजिट के रूप में यह सहायता प्रदान की जाएगी ।
- 2.50 लाख रूपय संपत्ति को नए घर बसाने नए सामान खरीदने के लिए दिए जाएंगे।
- नखत सहायता संयुक्त बैंक खाते के माध्यम से ही स्थानांतरित की जाएगी।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी योग्यता | Essential Qualification for Rajasthan Inter-caste Marriage Promotion Scheme
इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी नागरिक ले सकते है लेकिन इस योजना में आवेदन करने और इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित की गयी पात्रता होना जरूरी है –
- आवेदनकर्ता राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- नवदंपत्ति के पास विवाह प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने वाले दंपत्ति की सालाना वार्षिक आय 2.50 लॉक रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी क़ागज़ात | Necessary documents for inter-caste marriage promotion scheme
इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी नागरिक ले सकते है लेकिन राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना 2023 में आवेदन करने और इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित किये महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होना जरूरी है –
- आवेदनकर्ता के पास स्थाई प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- योग्य उम्मीदवार के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता के पास आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- नवविवाहित दंपति एक साथ फोटो होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले के पास पैन कार्ड जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? | How to apply for Rajasthan Interracial Marriage Scheme online
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना होगा।
- अब यहाँ आपके सामने एक पेज खुलेगा जहाँ आपको कुछ दिशा निर्देश को पढ़कर ओके पर क्लिक कर देना है.
- क्लिक करने के बाद आपको राजस्थान अंतर जाति विवाह योजना का एक फॉर्म दिखाई देगा।
- फार्म में दी हुई हुई जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए।
- इसके बाद वहां पर अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड कर दीजिए।
- अपलोड होने के बाद आप प्रिंटआउट ले लीजिए।
- विवाह के 1 वर्ष के बाद आवेदन पत्र जमा नहीं करवा सकते।
- शादी के 1 साल के अंदर ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन संबंधित प्रश्न उत्तर
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन क्या है?
यह राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ अंतरजातीय विवाह करने वाल दम्पतियों को दिया जाएगा।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन के अंतर्गत प्रोत्सहित राशि?
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से अंतरजातीय विवाह करने वाले दम्पति को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन कैसे करें?
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल में ऊपर बताये गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी की आयु क्या होनी चाहिए?
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी लड़के की आयु 21 वर्ष तथा लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई?
इस योजना की शुरुआत वर्ष 2011 में राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी।
अंतिम शब्द
दोस्तों आज हमने आपको राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में बताया। हमने यह बताया कि आप किस प्रकार इस योजना का लाभ ले सकते हैं और किस तरह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी योजना से जुड़े कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे धन्यवाद
Ladki other State ki hoti hai Mil sakta hai
Name Tarun Kumar age 24 state Punjab City Patiala
Kya ek partner k alag state k hone se koi fark pdega ?
Kitne din k ander ye raashi mil jati h apply karne k baad?
alg state me alg alg caste alg alg category me ho sakti hai isliye pahale dekhe ki jis state me ladka hai vaha par ye yojana chal rahi hai aur vaha par ladki ki caste kis category me aati hai
ladka hindu Or ladki Christian dono Rajasthan se hai toh yeh form apply kr skte hai
जी हाँ आवेदन कर सकते है.