हमारे देश की केंद्र सरकार व राज्य सरकार छोटे तथा बड़े व्यापार करने वाले व्यापारियों (Traders) को बढ़ावा देने हेतु तरह तरह के अभियान और योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ताकि भारत देश के व्यापारियों को और भी सशक्त और आत्मनिर्भर (Strong and self-sufficient) बनाया जा सके। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा राज्य की राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2025 (Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana 2025) के नाम से एक महत्वकांक्षी योजना का शुभारंभ किया है।
हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के छोटे व्यापारियों के भंडार (Reserves) की बाढ़, आग, चक्रवर्ती तूफान इत्यादि से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। अगर आप भी हरियाणा राज्य में निवास (Residence) करते हैं और एक छोटे व्यापारी हैं तथा आप हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2025 से जुड़ी हर एक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा यह लेख बहुत ही लाभकारी (Beneficial) सिद्ध होने वाला है
क्योंकि हम अपने इस लेख के माध्यम से आप सभी को Haryana Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana 2025 से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण जानकारी जैसे हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना क्या है? (What is Haryana merchant indemnity insurance scheme?) इसके लाभ, जरूरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड इत्यादि प्रदान करने जा रहे हैं आप हमारा यह लेख पढ़कर आसानी से हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा आयोजित इस महत्वकांक्षी योजना (Ambitious plan) का लाभ उठा सकें।
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना क्या है? (What is Mukhyamantri merchant indemnity Bima Yojana?)
हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए और राज्य में छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने हेतु 30 सितंबर 2025 को हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2025 (Haryana Vyapari Kshatipurti Beema Yojana 2025) का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से हरियाणा राज्य के छोटे व्यापारियों को आग बाढ़, चक्रवर्ती तूफान इत्यादि (Fire floods, cyclonic storm etc.) के कारण होने वाले स्टॉक के नुकसान की पूर्ति के लिए सामान्य बीमा प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा सरकार छोटे व्यापारियों को शहरी क्षेत्रों में रियायती दरों पर बूथ भी उपलब्ध कराए जाएंगे जिसके माध्यम से व्यापारी बाजार भाव (Market value) में 25% तक की छूट प्राप्त कर सकेंगे। सरकार द्वारा बनाए गए बूथ के माध्यम से व्यापारियों को 13 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार (Haryana government) व्यापारियों को बैंकों से 180 दिनों के लिए 75% लोन राशि भी प्राप्त कर सकेंगे।
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत व्यापारियों को ऋण (Lone) पर किसी भी तरह के ब्याज का भुगतान करना नहीं होगा। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का लाभ उन सभी व्यापारियों को मिलेगा, जिनकी आपदा के कारण स्टॉक नष्ट (Destroy) हो चुके हैं। जो भी इच्छुक नागरिक मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2025 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले इस योजना के अंतर्गत आवेदन (Apply) करना होगा जिसकी पूरी जानकारी हमने इस लेख के निचले हिस्से में उपलब्ध कराई है।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना |
राज्य | हरियाणा |
साल | 2022 |
उद्देश्य | बाढ़, आग के कारण स्टॉक के नुकसान की भरपाई करना |
कब शुरू हुई | 30 सितंबर सन 2025 |
लाभार्थी | प्रदेश के सभी छोटे व्यापारी |
वेबसाइट | अभी लांच नहीं हुआ |
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का उद्देश्य Purpose of Chief Minister Trader Compensation Insurance Scheme
हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना (Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana 2025) को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के छोटे व्यापारियों के स्टॉक आग लगने या बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान (Disadvantages) की भरपाई करना है। जिसके लिए हरियाणा सरकार छोटे व्यापारियों का सामान्य बीमा दर से होने वाले नुकसान की भरपाई करेगी।
इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार राज्य में जगह-जगह पक्के बूथ (Pucca booth) का निर्माण कर पाएगी ताकि व्यापारियों के माल की आग बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाया जा सके। हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2025 (Haryana merchant indemnity insurance scheme 2025) के शुरू होने से हरियाणा राज्य के व्यापारियों को सुरक्षा प्राप्त होगी और वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनकर कर अपना काम कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का लाभ और विशेषताएं Benefits and Features of Chief Minister Trader Compensation Insurance Scheme
हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2025 (Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana) के अंतर्गत प्रदेश के छोटे व्यापारियों को कई लाभ मिलेंगे। अगर आप इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ और विशेषताओं (Advantages and characteristics) के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने नीचे इसकी जानकारी उपलब्ध कराई है आप नीचे बताया कि प्वाइंट्स को पढ़कर (Reading) इस योजना के लाभ एवं विशेषताओं के बारे में जान सकते है।
- इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा 30 सितंबर 2025 को शुक्रवार के दिन किया गया।
- हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2025 के अंतर्गत हरियाणा राज्य की छोटे व्यापारियों को समान दर से आग एवं बाढ़ नदी से होने वाले माल के नुकसान की भरपाई की जाएगी।
- व्यापारियों के माल को आपदाओं से बचाने के लिए सरकार राज्य में जगह-जगह पक्के बूथ तभी निर्माण करेगी।
- इस योजना के माध्यम से छोटे व्यापारी शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा बाजार मूल्य में 25% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों से 75% लोन भी प्राप्त कर सकते हैं जिस पर उन्हें किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा।
- इस योजना के माध्यम से व्यापारियों का स्तर सुधारने में मदद मिलेगी और आत्मनिर्भर हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2025 के तहत पात्रता Eligibility under Chief Minister Traders Compensation Insurance Scheme 2025
जो भी इच्छुक व्यापारी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा आयोजित की गई मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2025 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले निम्नलिखित पात्रता मापदंड को पूरा करना होगा जो इस प्रकार से नीचे बताई गई है-
- हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2025 का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का स्थाई रूप से हरियाणा राज्य का निवासी होना जरूरी है।
- इस योजना का लाभ केवल उन व्यापारियों को ही प्राप्त होगा जिनके स्टॉक का आपदा के कारण नुकसान हो चुका है।
- हरियाणा राज्य में आयोजित इस कल्याणकारी योजना का लाभ केवल व्यापारियों को मिलेगा कब्जा धारियों को इस योजना पर किसी भी तरह की छूट नहीं प्रदान की जाएगी।
- सभी रजिस्टर्ड छोटे व्यापारी हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2025 का लाभ प्राप्त करने के योग्य माने जाएंगे।
हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के तहत दस्तावेज Documents under Haryana Traders Compensation Insurance Scheme
इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित योगताओं को पूरा करना होगा जिनकी जानकारी नीचे बताई गई है।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- व्यापार रजिस्ट्रेशन नंबर
- मोबाइल नंबर
- जीमेल आईडी
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के तहत आवेदन कैसे करे? How to apply under Chief Minister Traders Compensation Insurance Scheme?
अगर आप इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते है तो अभी आपको मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना (Mukhyamantri merchant indemnity insurance scheme) के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको इंतजार करना होगा। क्योंकि अभी हरियाणा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी (Chief Minister Manohar Lal Khattar ji) के द्वारा केवल इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है न की इससे प्रदेश में लागू करने की घोषणा (Announcement) की गई है।
जैसे ही हरियाणा सरकार के द्वारा इस योजना की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी हम आपको आपको उसकी जानकारी अपने इस लेख (Article) के माध्यम से प्रदान करेंगे, तब तक आप हमारी वेबसाइट के साथ बने रहे जैसे ही सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2025 से संबंधित कोई भी अपडेट (Update) जारी की जाएगी हम तुरंत आपको उसकी जानकारी यहां उपलब्ध कराएंगे।
Haryana Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana 2025 Related FAQs
हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2025 क्या है?
यह हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा छोटे व्यापारियों के स्तर को बेहतर बनाने के लिए आयोजित की गई एक महत्वकांक्षी योजना है जिसका लाभ सभी रजिस्टर्ड छोटे व्यापारियों को मिलेगा।
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का लाभ किस स्थिति में मिलेगा?
इस योजना का लाभ व्यापारी को तभी मिलेगा जब किसी आपदा की स्थिति में उनके स्टाफ नष्ट हो चुके होंगे।
इस योजना के अंतर्गत व्यापारी कितना लोन प्राप्त कर सकते हैं?
हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा आयोजित हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2025 के अंतर्गत व्यापारी किसी भी बैंक से 75% तक लोन प्राप्त कर सकते हैं.
हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया है?
इस कल्याणकारी योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा 30 सितंबर 2025 को किया गया।
निष्कर्ष
हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए समय-समय पर कई महत्वपूर्ण योजनाओं का गठन किया जाता है हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा छोटे व्यापारियों का स्तर सुधारने हेतु हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2025 का शुभारंभ किया गया है जिसके बारे में हमने अपनी इस पोस्ट में आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह आर्टिकल अच्छा लगा होगा अगर आपको यह आर्टिकल अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।।